Exclusive: PFRDA का बड़ा फैसला; लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां बेच सकेंगी NPS प्रोडक्ट, होंगे इंडिविजुअल एजेंट
सूत्रों के मुताबिक, पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने NPS प्रोडक्ट के लिए होंगे इंडिविजुअल एजेंट को मंजूरी दे दी है. जल्द ही कमीशन से जुड़े नियम जारी किए जाएंगे.
मौजूदा इंश्योरेंस एजेंट्स के पास भी NPS एजेंट बनने का मौका होगा. (Representational)
मौजूदा इंश्योरेंस एजेंट्स के पास भी NPS एजेंट बनने का मौका होगा. (Representational)
आने वाले समय में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के प्रोडक्ट लेना ज्यादा आसान और सुलभ होगा. इसके लिए पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर एनपीएस प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी दे दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जल्द लाइफ कंपनियों के ऑफिसेज में भी NPS प्रोडक्ट की बिक्री की जाएगी. इसके अलावा, रेगुलेटर ने इंडिविजुअल एजेंट्स को मंजूरी भी दे दी है. इसका मतलब यह कि एनपीएस प्रोडक्ट बेचने के लिए इंडिविजुअल NPS एजेंट भी होंगे. इस फैसले के पीछे पेंशन रेगुलेटर का मकसद NPS की पहुंच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है.
सूत्रों के मुताबिक, एनपीएस प्रोडक्ट की बिक्री के लिए Point of Presence (POP) की तर्ज पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां काम करेंगी. इंश्योरेंस एजेंट्स की तर्ज पर NPS एजेंट्स होंगे. ये एजेंट्स लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करेंगे.
इंडिविजुअल एजेंट्स के कमीशन के नियम जल्द
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मौजूदा इंश्योरेंस एजेंट्स के पास भी NPS एजेंट बनने का मौका होगा. वे इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे. रेगुलेटर के मुताबिक, इंडिविजुअल एजेंट्स के कमीशन से जुड़े नियम जल्द जारी किए जाएंगे. दरअसल, कोरोना महामारी के बाद से देश में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का चलन तेजी से बढ़ रहा है. केंद्र सरकार की ओर से भी अटल पेंशन स्कीम (APY) के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन के दायरे में लाना है.
PFRDA के फैसले की 6 खास बातें:-
- जल्द लाइफ कंपनियों के ऑफिसेज में भी बिकेंगे NPS प्रोडक्ट
- डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर बेचेगी NPS लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां
- POP की तर्ज पर होंगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां
- NPS प्रोडक्ट बेचने वाले इंडिविजुअल एजेंट्स भी होंगे
- मौजूदा इंश्योरेंस एजेंट्स के पास भी NPS एजेंट बनने का मौका होगा
- इंडिविजुअल एजेंट्स के कमीशन से जुड़े नियम जल्द आएंगे
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02:18 PM IST